RC और इंश्योरेंस रिन्युअल से पहले चुकाना होगा Toll, सरकार ला रही है सख्त नियम
अगर आपकी गाड़ी पर Toll टैक्स बकाया है, तो सावधान हो जाएं! अब बिना Toll चुकाए न तो आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रिन्यू होगा, न ही इंश्योरेंस रिन्युअल, और न ही मिलेगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC)।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मोटर व्हीकल रूल्स में बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
Toll क्या कहता है नया नियम?
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वाहन पर अगर टोल शुल्क बकाया है, तो:
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RC रिन्युअल नहीं होगा
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इंश्योरेंस रिन्युअल नहीं होगा
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ओनरशिप ट्रांसफर, फिटनेस सर्टिफिकेट या NOC जारी नहीं होगा
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FASTag न लगा होना या Toll पॉइंट पर Toll न देना, बकाया माना जाएगा
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यह प्रावधान सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होगा
मकसद क्या है इस बदलाव का?
मंत्रालय का लक्ष्य है:
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Toll वसूली को डिजिटल और पारदर्शी बनाना
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MLFF (Multi Lane Free Flow) सिस्टम को लागू करना जिसमें कोई फिजिकल बैरियर नहीं होगा
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सुनिश्चित करना कि कोई भी वाहन बिना टोल चुकाए हाइवे पर यात्रा न कर सके
15 अगस्त से FASTag के नए नियम भी होंगे लागू
Toll सरकार 15 अगस्त 2025 से FASTag को लेकर भी नया नियम लागू कर रही है:
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₹3,000 में मिलेगा FASTag आधारित वार्षिक पास
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वैधता: 1 साल या 200 यात्राएं, जो पहले हो
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केवल गैर-व्यावसायिक निजी वाहन (कार, वैन, जीप) के लिए लागू
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पूरे देशभर के नेशनल हाईवे पर काम करेगा
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